मिर्जापुर। किसानों को गेहूं की फसल बेचने के लिए पंजीकरण के बाद राज्य सरकार ने सत्यापन से छूट दे दी है। अब पंजीकरण कराने वाले किसान सौ क्विंटल तक गेहूं बिना सत्यापन के बेच सकेंगे। यह सुविधा 15 मई तक रहेगी।
इस बार शासन की ओर से बिना सत्यापन के सिर्फ पंजीकरण के आधार पर गेहूं बेचने का प्रावधान किया गया है। हालांकि 100 क्विंटल से ज्यादा उपज होने पर उसका सत्यापन कराना पड़ेगा। इसके अलावा अपने उत्पादन का 300 प्रतिशत तक गेहूं बेच सकेंगे। इसी प्रकार हिस्सेदारी की स्थिति में यदि किसान पंजीकरण में एक खतौनी दर्ज की गई है तो किसान हिस्सेदारी की स्थिति में भी 100 क्विंटल की सीमा तक सत्यापन से मुक्त रहेगा।
आरएफसी आरबी प्रसाद ने कहा कि सभी किसान अपना गेहू राजकीय क्रय केंद्र पर या नजदीकी मोबाइल क्रय केन्द्र के माध्यम से विक्रय करें, बिचौलियों को गेहूं कदापि न दे।सरकार घर जाकर गेहू खरीद कर रही हैं और सीधे आधार सीडेड खाता में पीएफएमएस के माध्यम से 48 घंटे के अंदर भुगतान किए जा रहे हैं। यदि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो तत्काल समाधान के लिए जिले में स्थापित कंट्रोल रूम में संपर्क किया जा सकता है।
जिला और मंडल स्तर पर बनाए गए नियंत्रण कक्ष
मिर्जापुर। गेहूं खरीद को लेकर शासन स्तर से जिला व मंडल स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। इससे किसान किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा शिकायत कर सकते हैं। महत्वपूर्ण सूचना भी इससे प्राप्त हो सकती है।संभागीय खाद्य नियंत्रक आरबी प्रसाद ने बताया कि मिर्जापुर में नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या-9389717515, सोनभद्र में 9807529707 व 8174000111 तथा भदोही में भदोही-83183335488 व 9956192005 है। इसी प्रकार संभागीय खाद्य नियंत्रक कक्ष में बने नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या 9682083492 है। संवाद
-
1646 किसानों से हुई 8487.21 एमटी गेहूं की खरीद
मिर्जापुर। विंध्याचल संभाग में अब तक 1646 कृषकों से 8487.21 एमटी गेहूं की खरीद की जा चुकी है। इसमें मोबाइल खरीद के तहत किसानों के घर पहुंचकर 2033.34 एमटी गेहूं खरीदा गया है। वहीं, 18.48 करोड़ रुपये किसानों को भुगतान किया जा चुका है। संभागीय खाद्य नियंत्रक आरबी प्रसाद ने कहा कि किसान इस सुविधा का लाभ उठाएं और सरकारी क्रय केंद्रों पर ही अपना गेहूं बेचें। संवाद