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छेड़खानी के आरोपी की जमानत निरस्त

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मिर्जापुर। कछवां थाना क्षेत्र के एक गांव में दो बालिकाओं से छेड़खानी के मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अच्छेलाल सरोज ने आरोपी की जमानत खारिज कर दिया।
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कछवां थाना क्षेत्र के एक गांव में सात अक्तूबर को एक युवक ताज बाबू उर्फ मुनैवर ने आठ और छह वर्ष की दो बालिकाओं के साथ छेड़खानी किया। मामले में बालिकाओं के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। बालिकाओं का 164 का बयान कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेेज दिया। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका दाखिल किया। जमानत का विरोध विशेष लोक अभियोजक सुनीता गुप्ता और सनातन सिंह ने किया। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अच्छेलाल सरोज ने अधिवक्ताओं की दलील और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दि या।
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