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अवैध रूप से बिजली लेने पर होगा केस

Fri, 07 Oct 2016 12:24 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, मिर्जापुर
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रौजा स्थित दुर्गा पंडाल के सामने से गुजरा बिजली का केबल।
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अवैध तरीके से बिजली का कनेक्शन लेकर नवरात्र के दिनों में पंडालों में बिजली जलाने वाले समिति के लोगों पर विद्युत चोरी का मुकदमा पंजीकृत दर्ज होगा। मुकदमे से बचना है तो तत्काल समिति के लोग नगर के शुक्लहा स्थिति सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा निदेशालय से वायरिंग समेत सुरक्षित प्रमाण पत्र लेकर तत्काल एक्सईएन से संपर्क कर अस्थायी कनेक्शन लें, अन्यथा चेकिंग के दौरान जिनके पास कनेक्शन की रसीद नहीं होगी उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया जाए।
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 अधिशासी अभियंता नगर यूदनाथराम ने बताया कि दुर्गा पूजा स्थल रामलीला मंचन स्थल पर प्रकाश व्यवस्था हेतु विद्युत का अस्थायी संयोजन लेकर ही विद्युत का उपयोग करें। अवैध रूप से विद्युत का उपयोग करते पाए जाने पर आयोजकों के खिलाफ विद्युत चोरी का मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा। इसलिए समस्त दुर्गा पूजा पंडाल के आयोजक सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा निदेशालय शुकलहा के कार्यालय से संपर्क करके वायरिंग इत्यादि सुरक्षित एवं मानक के अनुरूप होने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर अधिशासी अभियंता नगर फतहां से मिल कर अस्थायी कनेक्शन के लिए आवेदन करें। जिसकी फीस निर्धारित की गई है। दो किलोवाट का कनेक्शन के लिए प्रतिदिन 300 रुपया बिजली का बिल देना होगा। वहीं दो किलोवाट से 20 किलोवाट तक के लिए तीन हजार रुपया प्रतिदिन की दर से बिल वसूला जाएगा।
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