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Mirzapur News: लोकसभा चुनाव में 95 लाख तक खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी

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मिर्जापुर। प्रशासन की तरफ से लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने चुनाव की तैयारी को लेकर बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने प्रतिनिधियों को चुनाव खर्च और उससे संबंधित नियमों आदि की जानकारी दी। इस दौरान यह भी बताया गया कि प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में 95 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे।
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जिला निर्वाचन अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट प्रियंका निरंजन ने कहा कि चुनाव खर्च के लिए सभी प्रत्याशियों को अलग बैंक खाता खोलना होगा। यह खाता एकल अथवा निर्वाचन एजेंट के नाम से संयुक्त खाता हो सकता है। बैंक खाता नामांकन से एक दिन पहले खोल लिया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि चुनाव से संबंधित खर्च का संचालन इसी खाते से किया जाएगा। उन्होेंने बताया कि यदि प्रत्याशी किसी मद के लिए किसी व्यक्ति को नकद धनराशि देता है तो पूरी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान यह राशि 10000 से अधिक नहीं होगी। चुनाव के दौरान सभी तरह के खर्च के लिए चेक जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रकम की निकासी कर उचित बाउचर के माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि चुनाव खर्च रजिस्टर प्रचार अवधि के दौरान कम से कम तीन बार प्रेक्षक के सामने निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना जरूरी होगा। बैठक में एडीएम उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रताप शुक्ल, मुख्य कोषाधिकारी अर्चना त्रिपाठी, अपना दल एस के जिलाध्यक्ष इं. राम लौटन बिंद, भाजपा के चन्द्रांशु गोयल, कांग्रेस के छोटे खान, आम आदमी पार्टी के सुनील कुमार पाण्डेय, सहायक निर्वाचन अधिकारी आलोक कुमार आदि मौजूद रहे।
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