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वन जमीन पर निर्माण, केस

Mon, 10 Apr 2017 12:22 AM IST
mirzapur
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जंगलों में भड़की आग - फोटो : अमर उजाला
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हलिया रेंज के वन भूमि पर अवैैध तरीके से मकान का निर्माण करा रहे लोक निर्माण विभाग के कार्य को रोकते हुए रेंजर ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और अवर अभियंता समेत 10 लोगों के विरुद्ध वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि सड़क या किसी अन्य किस्म का निर्माण कराया गया तो थाने में भी मुकदमा कराया जाएगा। इससे पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है।  

वन क्षेत्राधिकारी हलिया रेंज भास्कर पांडेय शनिवार को क्षेत्र के हलिया-ददरी मार्ग पर गश्त कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कंपाट नंबर तीन में सड़क के किनारे वन विभाग की जमीन पर मकान का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने निर्माण कार्य को रोक दिया और वहां मौजूद अमरनाथ मिश्रा निवासी बेदऊर को हिरासत में ले लिया। टैंकर, तगाड़ी व अन्य उपकरण को कब्जे में लेकर सीज कर दिया। काम भी रुकवा दिया गया। पूछताछ करने पर पता चला कि लोक निर्माण विभाग हलिया- ददरी मार्ग पर सात किलोमीटर सड़क का निर्माण करा रहा है। निर्माण सामग्री रखने और मजदूरों के रहने के लिए अस्थाई स्टोर व आवास बनाया जा रहा था। कर्मचारी का कहना था कि वन विभाग से अनुमति लेकर काम कराया जा रहा है लेकिन वह कोई कागज नहीं दिखा पाया।
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रेंजर ने बिना विभाग की अनुमति लिए वन क्षेत्र में मकान का अवैधे निर्माण कराने, वन अधिनियम, वन जीव अधिनियम की विभिन्न धाराओं में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता राजीव कुमार श्रीवास्तव, सहायक अभियंता तेज प्रताप सिंह यादव, अवर अभियंता राकेश गोयल, ठेकेदार छवि शंकर तिवारी, अमर नाथ मिश्र और चार श्रमिकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। कार्रवाई की खबर लगते ही लोक निर्माण विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता राकेश गोयल का कहना है क्षेत्र में सड़क बनाने के लिए डीएफओ से अनापत्ति प्रमाणपत्र मिल चुका है। उसके बाद ही कार्य कराया जा रहा था। फिर भी वन विभाग ने कार्रवाई की है तो बात गंभीर है।
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