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अपहरण के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त

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मिर्जापुर। लालगंज थाना क्षेत्र के एक गांव से दो बहनों का अपहरण करने के आरोपी की जमानत की सुनवाई करते हुए सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम जितेंद्र कुमार मिश्रा ने जमानत याचिका निरस्त कर दिया।
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लालगंज के एक गांव से 13 जुलाई 2020 की शाम को पांच बजे छह वर्षीय और 18 माह की दो बहने खेल रही थी। सह आरोपी 18 माह की लड़की को लेकर भागने लगा। बड़ी लड़की ने पीछा किया तो उसे भी बाइक पर बैठा कर भागने लगा। लड़कियों ने शोर मचाया। दोनों लड़कियां बाइक से गिरकर घायल हो गई। लड़कियों के पिता ने शोभनाथ दुबे और सह आरोपी पर अपहरण करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। सह आरोपी ने सोमवार को अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका दाखिल किया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत के लिए अपना तर्क न्यायालय में दिया। जमानत का विरोध कर रहे सहायक शासकीय अधिवक्ता सच्चिदानंद तिवारी ने बताया कि अपहरण करना गंभीर अपराध है। अधिवक्ता की दलील और पत्रावली पर मिले साक्ष्य के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र मिश्रा की अदालत ने जमानत याचिका निरस्त कर दिया।
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