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दहेज हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त

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मिर्जापुर। न्यायालय सत्र न्यायाधीश लालचंद गुप्ता ने बुधवार को दहेज हत्या मामले में जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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जमालपुर थाना क्षेत्र निवासी अभिषेक पटेल ने 15 जुलाई 2020 को थाने में तहरीर दी। बताया कि उसकी बहन प्रीति पटेल की शादी तीन मार्च 2014 को जमालपुर के अरौया निवासी नागेश्वर सिंह पुत्र शत्रुघ्न सिंह से हुई थी। शादी के बाद से ससुराल वाले उसकी बहन से दहेज में कार और धनराशि की मांग कर रहे थे। दहेज न मिलने पर उसकी बहन को प्रताड़ित करते थे। 15 जुलाई 2020 को दहेज की मांग पूरी न होने पर गला दबाकर हत्या कर दी। फिर सूचना दी कि प्रीति की तबीयत खराब है। बहन के ससुराल पहुंचने पर उसका शव बरामदे में पड़ा था। पुलिस ने ससुरालियों पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। मामले में आरोपित नागेश्वर सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका दाखिल की। जिला शासकीय अधिवक्ता आलोक कुमार राय ने जमानत का विरोध किया। सुनवाई करते हुए जिलाजज लालचंद गुप्ता ने जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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