मिर्जापुर मण्डल के जिलों में फिलहाल लॉक डाउन में कोई नया बदलाव, छूट या ढील नहीं दी जाएगी। मंडलायुक्त प्रीति शुक्ला ने बताया कि पूर्व में जिन आवश्यक वस्तुओं व मेडिकल स्टोर को छूट दी गई थी। वह ही जारी रहेगी। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसी प्रकार मिर्जापुर के जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल ने स्पष्ट किया है कि दुकानों के खुलने के लेकर जिले में कोई नया निर्देश जारी नहीं किया गया है। आगामी तीन मई तक दुकानों के खोलने के संबंध में पूर्व का आदेश लागू रहेगा।
आधिकारिक सूत्रों की माने तो भारत सरकार ने 50 प्रतिशत दुकान खोलने की अनुमति दी है। यह निर्णय राज्य सरकारों पर निर्भर करेगा। इस प्रकार अंतिम फैसला जिला प्रशासन को लेना है। कितनी दुकानें और किस क्षेत्र की दुकान खोली जाएं यह भी प्रशासन तय करेगा।
आम जनता के स्वास्थ्य और सुविधा की कसौटी पर सभी फैसलों को कसा जाएगा। फिलहाल अभी तक किसी भी दुकान को खोलने की अलग से अनुमति नहीं दी गई है। जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा। यदि गलती से कोई प्रतिष्ठान खोलता है तो इसे तुरंत बंद करवा दिया जाएगा। इसके लिए सभी को निर्देश दे दिया गया है।