मिर्जापुर। अहरौरा थाने में अवैध तरीके से चर्च के निर्माण पर दर्ज मामले में जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई करते हुए जनपद न्यायाधीश अनमोल पाल ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
अरुण कुमार तिवारी ने 11 नवंबर 2023 को थाने में तहरीर देकर बताया कि दोपहर साढ़े 12 बजे चुनार रेंज के उप वन रेंजर विनीत तिवारी व अशोक कुमार यादव की तरफ से आरक्षित वन क्षेत्र जंगल महाल के सीमांकन के लिए सर्वे कराया जा रहा था। इस दौरान आरक्षित क्षेत्र के अंदर एक चर्च का निर्माण दिखा। चर्च में विनोद कुमार व फूलचंद निवासी जंगल महाल धार्मिक क्रियाकलाप कर रहे थे। उन पर वन अधिनियम के साथ ही अवैध तरीके से चर्च का निर्माण करने के आरोप में विधि विरुद्ध धर्म सम परिवर्तन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में वन विभाग की जमीन को अपना बताते हुए चर्च के लिए दान दिए जाने के मामले में विवेचना के दौरान अमृत लाल का नाम आया है। अमृत लाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए जनपद न्यायाधीश अनमोल पाल ने जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।