मिर्जापुर। कोरोना संक्रमण एवं महामारी से बचाव के लिए सुरक्षा और बचाव को देखते हुए डीएम सुशील कुमार पटेल ने पूरे जिले में धारा-144 लगा दिया है। सभी स्कूल, सिनेमा हाल, मल्टी प्लेक्स को 15 जुलाई तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट सुशील कुमार पटेल ने समस्त सरकारी एवं निजी स्वीमिंग पूल, समस्त निजी एवं सार्वजनिक जिम, क्लब, सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स हॉल, समस्त प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान एवं निजी शिक्षण संस्थान, समस्त सरकारी/निजी कोचिंग संस्थान व पुस्तकालय 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि स्टेडियम स्पोर्ट्स कांप्लेक्स व क्लब में भी कोई ऐसे खेल, कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। जिले के समस्त होटल, मैरेज हाल/लॉंन, पेईंग गेस्ट हाउस को भी खोलने की इजाजत नहीं। किसी भी प्रकार के निजी पारिवारिक अथवा व्यवसायिक कार्यक्रम यथा-कांन्फ्रेंस, गोष्ठी, जन्मदिवस पार्टी, शादी की वर्षगांठ पर तय संख्या से ज्यादा लोगों को एकत्रित होने पर प्रतिबंध है। शादी समारोह व शादी से संबंधित कार्यक्रमों का समारोह, अत्यन्त आवश्यक परंपरागत धार्मिक कार्यक्रम हेतु ये प्रतिबंध लागू नहीं होगा, परन्तु ऐसे कार्यक्रमों के लिए शहर क्षेत्र के लिये नगर मजिस्ट्रेट एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिये उप जिला मजिस्ट्रेट को न्यूनतम तीन दिन पूर्व लिखित सूचना देकर अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। व्यक्तियों की संख्या को न्यूनतम 30 से नीचे रखी जाएगी। होटल, लॉंज, गेस्ट हाउस, पेईंग गेस्ट, भवन एवं कोई भी निजी भवन में रुके विदेशी नागरिक 15 जुलाई तक रुकता है या वर्तमान में रुका हुआ है तो उसका नाम, पता, देश का नाम पासपोर्ट नंबर एवं मोबाइल नंबर संबंधित थाने तथा एफआरआरओ कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा। सभी मॉल, शो रूम, दुकान, प्राइवेट अस्पताल, होटल, लाज आदि अपने-अपने परिसर को हर छह घंटे में सैनिटाइज करेंगे। सोशल मीडिया पर बिना प्रमाण के कोई भी अफवाह फैलाने वाला संदेश किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं फैलाया जाएगा व न ही अधिकारियों अथवा सरकार के नाम से अलग किसी प्रकार का संदेश बनाकर प्रसारित करेगा। जिलाधिकारी ने अपने आदेश में कहा कि यह आदेश जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रभावी रहेगा। प्रतिबंधों की अवहेलना पर कार्रवाई की जाएगी।