मिर्जापुर। परिवहन कार्यालय में बुधवार को दो पहिया वाहन विक्रेताओं की बैठक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन राजेश कुमार वर्मा की अध्यक्षता में हुई। इसमें दो पहिया वाहन चालकों के अपने वाहन में अवैध रूप से बदलाव करने की प्रवृति पर अंकुश लगाने के प्रभावी उपायों पर चर्चा की गई।
संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में डीलरों को निर्देशित किया गया है कि बिना पंजीयन के दो पहिया वाहन क्रेता को हस्तगत न किए जाएं। ऐसे वाहनों के संबंध में कार्रवाई के लिए इसकी सूचना पंजीयन अधिकारी मिर्जापुर को दी जाए। बताया कि मुख्य रूप से रॉयल इनफील्ड के विक्रेताओं को निर्माता की ओर से लगाया गया साइलेंसर न बदलने की हिदायत दी गई। निर्देशित किया गया कि नियमित सर्विसिंग के लिए आने वाले दो पहिया वाहनों में यदि साइलेंसर को अनधिकृत रूप से बदलकर मानक से अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाला साइलेंसर लगाया गया है, तो विभाग के प्रवर्तन अधिकारी को इसकी सूचना दी जाए। ऐसे वाहन का कार्य न किया जाए। बताया कि वर्कशॉप पर अचानक चेकिंग की जाएगी। ऐसे वाहनों के पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में विक्रेता और वर्कशॉप संचालकों को जागरूकता के लिए पोस्टर लगाने का निर्देश दिया गया।