फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

आरोपी पति को पांच वर्ष की कैद

विज्ञापन
विज्ञापन
मिर्जापुर। जमालपुर थाना क्षेत्र में दहेज प्रताड़ना के चलते महिला के जलकर मौत मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ एफटीसी प्रथम जितेंद्र मिश्रा की अदालत ने आरोपी पति को पांच वर्ष का सश्रम कारावास और 15 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन

जमालपुर थाना क्षेत्र में दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने के चलते महिला ने अपने ऊपर तेल छिड़ककर आग लगा ली। मृतका के परिजनों ने उसके पति पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी पति पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर 16 जून 2015 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। थाना जमालपुर पुलिस व पैरवी सेल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से समयानुसार समस्त गवाहों व साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी व सख्त पैरवी की गई। अधिवक्ताओं की दलील और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ एफटीसी प्रथम जितेंद्र मिश्रा ने आरोपी पति जीत बहादुर राय पुत्र कल्लू सिंह निवासी हरिहरपुर थाना जमालपुर को पांच वर्ष का सश्रम कारावास और 15 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें