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निरीक्षण 1506 दुकानों का,कार्रवाई तीन पर

Tue, 08 May 2012 12:00 PM IST
Mirzapur
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मिर्जापुर। खाद्य विभाग द्वारा मिलावट खोरों के खिलाफ अभियान चलाकर छापेमारी तो की जाती है लेकिन विभागीय कर्मचारी कार्रवाई की खानापूर्ति तक ही सिमट जाते हैं। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अप्रैल माह में विभाग ने दर्जनों दुकानों पर छापा मारा औ सैंपुलिंग की लेकिन कार्रवाई की जद में सिर्फ तीन ही मामले आए।
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खाद्य व औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा समय-समय पर खाद्य पदार्थो की क्वालिटी की जांच की जाती है। इसी क्रम में इस वर्ष बीते अप्रैल माह तक विभाग द्वारा कुल 1506 दुकानों का निरीक्षण किया गया था। इनमेें सिर्फ अप्रैल माह में ही 355 दुकानों का निरीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त अप्रैल माह तक 29 स्थानों पर छापेमारी की गई। विभाग ने छापेमारी कर 39 नमूने का संग्रहण किया। जांच रिपोर्ट आने के बाद अप्रैल माह में तीन दुकानदारों को मिलावट के लिए दोषी पाते हुए उनसे दो-दो हजार का जुर्माना वसूला गया।
काबिलेगौर है कि विभाग में पांच-पंाच खाद्य निरीक्षक हैं। इसके बावजूद मिलावट खोरों पर शिकंजा नहीं कसा जा सका है और लोग मिलावटी सामान खरीदने व खाने को मजबूर हैं। विभाग द्वारा मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाकर नमूने तो लिए जाते हैं। लेकिन विंध्याचल मंडल होने के बावजूद यहां पर एक प्रयोगशाला तक नहीं है। प्रयोगशाला नहीं होने के कारण अधिकारियों को लिए गए नमूनों को जांच के लिए बाहर भेजना पड़ता है, जिसकी जांच रिर्पोट आने में महीनों लग जाते हैं। जांच रिपोर्ट में देरी के कारण दोषी दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाती है। प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट आने पर ही विभाग के अभिहीत अधिकारी(डीओ) द्वारा संबंधित न्यायालय में वाद दायर किया जाता है। विभाग के लंबी प्रक्रिया के चलते दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होने में काफी समय लग जाता है और दोषी बच निकलते हैं।
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क्या कहते हैं अधिकारी
मिर्जापुर। जिला खाद्य व औषधि प्रशासन के अभिहित अधिकारी सुभाष चंद सिंह ने कहा कि विभाग द्वारा दुकानों का निरीक्षण किया जाता है। दुकानों से लिए गए नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया जाता है। प्रयोगशाला से रिर्पोट आने में समय लगता है, जिस कारण कार्रवाई होने में समय लगता है। इस वर्ष जनवरी से अप्रैल माह तक तीन दुकानदारों के खिलाफ वाद दायर किया गया है।
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इनसेट
माह अप्रैल तक का विवरण
निरीक्षण छापे नमूने संग्रहण वाद सजा/अर्थदण्ड
1506 29 39 39 03 2000 रु
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