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पत्नी की हत्या के जुर्म में पति व जेठ को उम्र कैद

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मिर्जापुर। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक देवकांत शुक्ला ने सोमवार को लालगंज क्षेत्र में दहेज के लिए महिला की हत्या मामले में दोष सिद्ध होने पर पति व जेठ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
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अभियोजन अनुसार लालगंज थाना क्षेत्र खरीहट कला गांव निवासी अशोक निषाद की बहन कमला देवी की शादी लालगंज थाना के क्षेत्र के देवघटा गांव निवासी रानू से तीन पूर्व हुई थी। कमला के भाई अशोक ने चार जून 2015 को लालगंज थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसकी बहन के पति रानू पुत्र नन्हकू और जेठ लालता दहेज में बाइक की मांग को लेकर अक्सर उसकी बहन को मारते पीटते थे। बाइक नहीं देने पर आए दिन प्रताड़ित करते थे। इसके बारे में उसकी बहन फोन कर बताती थी। चार जून 2015 को पति और जेठ ने कमला को मारपीट कर उसकी हत्या कर दी और शव को जला दिया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने पति रानू और जेठ लालता पुत्र गण नन्हकू मल्लाह के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा पंजीकृत कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विनोद कुमार गुप्ता ने छह गवाह प्रस्तुत कराए। इसकी सुनवाई न्यायालय ने सोमवार को किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने धारा 302/34 के तहत दोष सिद्ध पाते हुए दोनों भाईयों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों को 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
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