चुनार। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा टेक्नीशियन ग्रेड-2 की नियुक्ति बहाल किए जाने पर पावर कार्पोरेशन के कर्मचारियों में हर्ष व्याप्त है। टीजी-2 कर्मियों ने कहा कि न्यायालय ने कर्मचारियों के हित में निर्णय देकर उनकी रोजी रोटी की समस्या को दूर किया है। कर्मियों ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार को न्यायालय के आदेश का सम्मान करनी चाहिए और निष्कासित टीजी-2 कर्मियों की बहाली करते हुए उन्हें शीघ्र सेवा के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए।
बताते चलें कि प्रदेश सरकार द्वारा 26 मई 2018 को प्रदेश भर के सैकड़ों टेक्नीशियन ग्रेड-2 के कर्मचारियों को निष्कासित कर दिया गया था। जिसकी बहाली के लिए निष्कासित कर्मियों ने उच्च न्यायालय में वाद दाखिल किया था, लेकिन न्यायालय की एकल खंड पीठ से उन्हें राहत नहीं मिली और उसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय के स्पेशल खंड पीठ में अपील याचिका संख्या 585/18 दायर किया। जिस पर नौ मई को स्पेशल खंड पीठ ने सुनवाई करते हुए एकल खंड पीठ के आदेश को निरस्त करते हुए याची कर्ताओं की अपील मंजूर किए जाने संबंधित आदेश पारित किया। न्यायालय के इस निर्णय से तकनीकी ग्रेड -2 कर्मी राहुल कुमार, कृष्णा, अजहरुद्दीन, नीरज कुमार सहित अन्य विद्युत विभाग के कर्मचारियों में हर्ष व्याप्त है।