मिर्जापुर। कटरा कोतवाली में दर्ज चोरी के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोषी शंकर गुप्ता पर 4000 रुपये का जुर्माना लगाया। कटरा कोतवाली में 2004 में चोरी की प्राथमिकी दर्ज हुई थी।
पुलिस ने विवेचना कर चार्ज न्यायालय में जमा किया। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह ने दोषी शंकर निवासी बड़ी माता मंदिर कोतवाली को दंडित किया। अर्थदंड न देने पर पांच दिन की सजा होगी। संवाद