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दिन दहाडे छात्रा का अपहरण करने वाले आरोपियों को सजा

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मिर्जापुर। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक देवकांत शुक्ल ने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दांती की कक्षा नौ की छात्रा का अपहरण करने के मामले में दोषी पाते हुए दो लोगों को कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम 75 प्रतिशत राशि बतौर क्षतिपूर्ति देने भी आदेश दिया है।
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अभियोजन अनुुसार देहात कोतवाली क्षेत्र के आरोपी मुकेश यादव पुत्र त्रिभुवन निवासी बरकछा देहात कोतवाली और पड़री थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव निवासी अनिल कुमार पुत्र बाबूलाल दलित पर आरोप है कि 24 मार्च 2012 को सुबह दस बजे क्षेत्र के दांती गांव स्थित विद्यालय में पढ़ने जा रही एक छात्रा का अपहरण कर लिया था। छात्रा को बोलेरो में बैठाकर भागते देख ग्रामीणों ने बाइक से बोलेरो को पीछा करते हुए बरकछा तिराहे पर गाड़ी को रोक ली। शोर मचाते हुए ग्रामीणों को बुलाकर आरोपियों को पकड़ लिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्घ धारा 363 366 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दिया था। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजेश यादव ने सभी गवाहों को प्रस्तुत कराया। अधिवक्ताओं की दलील, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य तथा गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने त्वरित सुनवाई की। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को धारा 363/34 में सात वर्ष के कठोर कारावास तथा 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं धारा 366/34 में दस वर्ष के कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर दोषियों को दो वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अदालत ने अर्थदंड की राशि से 75 प्रतिशत हिस्सा पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।
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