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बाल श्रम कराने वालों पर होगी कार्रवाई

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मिर्जापुर। अंर्तराष्ट्रीय बाल श्रम विरोध दिवस पर जंगीरोड स्थित सहायक श्रमायुक्त कार्यालय पर बुधवार को विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी में बाल श्रम रोकने के लिए किए जा रहे कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। सहायक श्रमायुक्त मुकेश कुमार दीक्षित ने कहा कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम लेना अपराध है। कोई भी व्यक्ति अपने दुकानों, ढाबों और प्रतिष्ठानों पर काम नहीं कराए। अन्यथा इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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उन्होंने कहा कि बाल श्रम रोकने के लिए विभाग द्वारा अभियान चला कर समय समय पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि घरों में कुछ लोगों द्वारा बच्चों से काम कराया जा रहा है। यदि किसी के आस पास घरों में बच्चों से काम कराया जा रहा है तो उसकी सूचना विभाग को दे, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बीते एक अप्रैल से 30 अप्रैल तक 14 बाल श्रमिकों को चिन्हित किया गया। मुख्य चिकित्साधिकारी के प्रमाण पत्र के आधार पर दो श्रमिक 18 वर्ष के ऊपर और दस बाल श्रमिक मिले। उन्होंने कहा कि मौजूद स्वयंसेवी संस्था, प्रतिनिधि, निर्माण श्रमिक और सदस्य बाल श्रम को रोकने में सहयोग प्रदान करें। इस दौरान अनुपम त्रिपाठी, जीपी मौर्य आदि मौजूद रहे।
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