बिजनौर में रेप का आरोप लगाने वाली महिला के कोर्ट में धारा 164 के तहत बयान दर्ज करा दिए गए हैं। यहां महिला ने अपने साथ रेप होने से इनकार किया है। महिला तीन माह की गर्भवती बताई जाती है। उधर, रेलवे पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी जीआरपी के सिपाही कमल शुक्ला का चालान कर दिया है।
मंगलवार को लखनऊ-चंडीगढ़ एक्सप्रेस में लखनऊ से मेरठ जा रही मेरठ जिले के लिसाड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला से विकलांग कोच में जीआरपी के सिपाही कमल शुक्ला के दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। महिला की तबीयत खराब होने पर कमल शुक्ला उसे सामान्य से विकलांग कोच में ले गया था। बिजनौर रेलवे स्टेशन पर इस घटना को लेकर खूब हंगामा हुआ था। सिपाही कमल शुक्ला ने जीआरपी चौकी में घुसकर भीड़ से जान बचाई थी। महिला ने सिपाही के खिलाफ बिजनौर के जीआरपी की रिपोर्टिंग चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
जिला अस्पताल में भी इस घटना को लेकर खूब हंगामा रहा। आरोपी सिपाही कमल शुक्ला को सस्पेंड कर दिया गया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। रेलवे पुलिस ने बुधवार को सिपाही का चालान करके उसे कोर्ट में पेश किया। रेप पीड़ित महिला के कोर्ट में 164 के बयान दर्ज कराए गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, महिला ने कोर्ट में दिए बयान में कहा है कि उसके साथ सिपाही ने दुष्कर्म नहीं किया था। एसपी रेलवे मुरादाबाद केशव कुमार चौधरी के मुताबिक, आरोपी सिपाही का चालान करके महिला के बयान दर्ज करा दिए गए हैं।