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Meerut News: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को 20 वर्ष का कारावास

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मेरठ। नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों टीपीनगर निवासी अमित और ब्रह्मपुरी निवासी मोंटी को शुक्रवार को अदालत ने 20-20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों ने 11 साल बाद नौकरी दिलाने का झांसा देकर किशोरी से होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया था और वीडियो भी बनाई थी। अपर जिला जज पॉक्सो अधिनियम मोहम्मद बाबर खान ने यह फैसला सुनाया है।
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ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता ने 2 अप्रैल 2014 को महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि टीपीनगर क्षेत्र निवासी अमित और ब्रह्मपुरी क्षेत्र निवासी मोंटी उसे नौकरी दिलाने का झांसा देकर होटल ले गए थे। वहां दोनों ने नशीला पदार्थ खिलाकर उससे दुष्कर्म किया। आरोपियों ने दुष्कर्म के दौरान अश्लील वीडियो भी बना लिया। पुलिस ने इस मामले की जांच कर दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। वादी के अधिवक्ताओं की ओर से सात गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर अमित व मोंटी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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