बिजनौर। शासन ने सेफ सिटी परियोजना शुरू की। परियोजना कोचिंग सेंटरों मेें छात्राओं की सुरक्षा पर फोकस है। शासन ने कोचिंग सेंटरों के संचालन की समय सीमा तय कर दी है। आदेश के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।
डीआईओएस रामाज्ञा कुमार के अनुसार शासन ने सेफ सिटी परियोजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए संचालित होने वाले कोचिंग संस्थानों के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। डीआईओएस कार्यालय के अनुसार जिले में करीब 350 कोचिंग सेंटर पंजीकृत हैं। सबसे अधिक बिजनौर मुख्यालय पर चल रहे हैं। इसके बाद धामपुर का नंबर है।
आरोप है कि इनके अतिरिक्त भी अनाधिकृत कोचिंग सेंटर संचालित हैं। सभी पंजीकृत व अपंजीकृत कोचिंग सेंटर छात्र-छात्राओं के संयुक्त रूप से हैं। डीआईओएस रामाज्ञा कुमार के अनुसार जिन कोचिंग संस्थानों में छात्राएं अध्ययनरत हैं, वह कोचिंग सेंटर रात्रि 8 बजे तक ही संचालित किए जाएं। कोचिंग सेंटरों के रात्रि 8 बजे के बाद चलता मिलने पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। कोचिंग सेंटरों को निर्देश दे दिए हैं।