मवाना (मेरठ)। हस्तिनापुर रोड पर करोड़ों रुपये की कब्रिस्तान की भूमि पर अतिक्रमण करने के मामले में तहसील व पालिका अधिकारियों ने तीन दिन का नोटिस दिया है। इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने खुद से अतिक्रमण नहीं हटाया तो प्रशासन द्वारा हटा दिया जाएगा। मामले को लेकर अमर उजाला ने प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया था, जिसके बाद प्रशासन ने इस पर संज्ञान लिया है।
हस्तिनापुर रोड पर कब्रिस्तान व देव भूमि स्थित है। कब्रिस्तान की बची सारी भूमि तथा कुछ देव भूमि पर किसी के द्वारा अवैध रुप से निर्माण कार्य शुरु कर दिया गया था। उक्त भूमि की कीमत वर्तमान में करोड़ों में है। मामले में अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग करने वालों को तहसील व नगर पालिका द्वारा लगातार टरकाया जा रहा था। इस संबंध में शुक्रवार के अंक में समाचार प्रकाशित होने के बाद जिले के आला अधिकारियों ने संज्ञान लिया।
तहसील में उपजिलाधिकारी कमलेश गोयल ने लेखपाल आदि को बुलाकर आडे़ हाथों लिया, जिसके बाद लेखपाल ने अपनी रिपोर्ट नगर पालिका में रिसीव कराई। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अशोक कुमार श्रीमाली ने शीतला माता चैरिटेबिल ट्रस्ट मवाना की भूमि पर व माता के समीप कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध रुप से कब्जे के संबंध में शिकायत की थी। उक्त शिकायत का संज्ञान लेते हुए अतिक्रमणकर्ता को तीन दिन के अंदर अवैध कब्जा हटाने का नोटिस जारी किया है। नोटिस की समयावधि व्यतीत होने के बाद प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। जिसके हर्जे खर्चे की वसूली अतिक्रमणकर्ता से की जाएगी।