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Meerut News: बीस साल पुराने मारपीट के मामले में तीन हमलावरों को मिली सजा

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मवाना। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 20 वर्ष पुराने मारपीट के मामले में बृहस्पतिवार को फैसला सुनाते हुए दो लोगों को तीन वर्ष साधारण कारावास और एक अभियुक्त को एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
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एपीओ अनूप सिंह ने बताया कि मवाना खुर्द निवासी बेगवती पत्नी पूरन सिंह ने थाना मवाना में दो जुलाई 2005 को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि वह अपने घेर के सामने उपले इकट्ठा कर रही थी। पड़ोसी चंद्रपाल भैंसा बुग्गी से चारा लेकर जा रहा था। आरोप लगाया कि उसने जानबूझकर उपलों पर बुग्गी उस पर चढ़ा दी और उसके साथ हाथापाई व मारपीट की। पड़ोसी राजवीरी ने बीचबचाव किया। इसके बाद चंद्रपाल, सत्येंद्र, सोनू और मोनू ने हाथों में फरसे, बलकटी व लाठी लेकर घेर में घुसकर जानलेवा हमला किया।
इसी प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी। इस मामले के ट्रायल के दौरान एक आरोपी चंद्रपाल की मौत हो गई थी। अब न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रशांत मौर्य ने दोनों पक्षों को सुनते हुए बृहस्पतिवार को सतेंद्र को मारपीट में एक साल का साधारण कारावास और पांच सौ रुपये अर्थदंड की सुजा सुनाई। सोनू और मोनू को तीन साल का साधारण कारावास और एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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