मेरठ के थाना खरखौदा क्षेत्र की दलित महिला की शिकायत पर स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट अशरफ अंसारी ने तत्कालीन थानाध्यक्ष संदीप कुमार सिंह सहित 13 पुलिसकर्मियों व दो अन्य को 24 दिसंबर 2019 को कोर्ट में तलब किया है।
पीड़िता दलित महिला ने अदालत को बताया कि उसकी तरफ से 18 जून 2017 को खरखौदा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोप है कि पुलिस ने इस मुकदमे में गलत साक्ष्यों के आधार पर अंतिम रिपोर्ट लगा दी थी।
जिसके खिलाफ पीड़िता ने अदालत में प्रोटेस्ट पिटीशन दायर की, जिसे अदालत ने परिवाद के रूप में दर्ज कर सुनवाई की। जहां पर पीड़िता और अन्य गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए। साथ ही पीड़िता ने एससीएसटी आयोग की रिपोर्ट भी दाखिल की।
सुनवाई के बाद स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट ने पत्रावली पर पीड़िता के बयान व अन्य साक्ष्यों के आधार पर घटना को प्रथम दृष्टया सही पाते हुए इस मामले में आरोपी तत्कालीन थानाध्यक्ष संदीप सिंह, उप निरीक्षक करतार सिंह, रिसाल सिंह, अनिल शर्मा, रामभूल, तरुण, रहीस पाल, मदन त्यागी, दिनेश, कांस्टेबिल मोनिका, सरिता, सुमन, भुवनेश कुमारी तथा विपक्षी सोनू व बाबूराम को मारपीट, अश्लील हरकत, गालीगलौज, साजिश रचने और धारा-3 एससीएसटी एक्ट में तलब करने का आदेश दिया है।