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अनियमितता पाए जाने पर कॉलेज प्रबंध समिति का चुनाव अमान्य घोषित

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परीक्षितगढ़। नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति का फर्जी चुनाव कराने की याचिका हाईकोर्ट में दर्ज कराने पर मंडलीय स्तरीय समिति ने मामले की जांच की। जांच टीम में शामिल संयुक्त शिक्षा निदेशक ओमकार शुक्ला ने चुनाव में अनियमितता पाए जाने पर प्रबंध समिति का चुनाव अमान्य घोषित कर दिया। दोबारा से चुनाव कराने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिए गए हैं।
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नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज प्रबंध समिति का चुनाव 17 अगस्त, 2024 को चुनाव अधिकारी प्रधानाचार्य राजेश कुमार की देखरेख में संपन्न हुआ था। इसमें अध्यक्ष पद पर मुनेंद्र त्यागी, उपाध्यक्ष पद पर यतेश्वर त्यागी, आदेश कुमार त्यागी, सह प्रबंधक पूर्व प्रधानाचार्य बालेश्वर त्यागी, कोषाध्यक्ष सोनू त्यागी सहित सात सदस्यों की प्रबंध समिति बनाई गई थी। चुनाव में फर्जी मतदान कराकर प्रबंध समिति गठित करने की शिकायत पंजीकृत सोसाइटी नेहरू स्मारक विद्यालय चितमाना शेरपुर के आजीवन सदस्य रतन लाल ने हाईकोर्ट में चुनाव कराने की याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने याचिका पर जांच प्रक्रिया एवं सुनवाई के लिए मंडलीय समिति मेरठ को निर्देश दिए।
मंडल स्तरीय जांच प्रक्रिया के अंतर्गत संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रथम मेरठ मंडल ओमकार सिंह शुक्ला की अध्यक्षता में दो सदस्यीय उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक मेरठ मंडल, जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार की देखरेख में जांच की गई। इसमें पाया गया कि चुनाव अधिकारी प्रधानाचार्य राजेश कुमार द्वारा फर्जी तरीके से चुनाव संपन्न कराया गया। जांच समिति के सदस्यों द्वारा पाया गया कि 2012 के नेहरू स्मारक प्रबंध समिति के चुनाव में चुनाव अधिकारी प्रधानाचार्य राजेश कुमार त्यागी ने 17 सदस्यों को मृतक व दो सदस्यों को निरस्त कर घोषित कर दिया था। 2024 के प्रबंध समिति के चुनाव में दोबारा से चुनाव अधिकारी राजेश कुमार त्यागी ने मृतक सदस्यों को जीवत कर मतदान कराया।
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2012 में नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज चितमाना शेरपुर मतदाता सूची के नाम से चुनाव कराए गए थे, लेकिन 2024 में वहीं 668 सदस्यों की सूची का नाम बदलकर नेहरू स्मारक विद्यालय चितमाना शेरपुर साधारण सभा सदस्य नाम रखकर चुनाव कराया गया। जबकि यह सदस्यता सूची डिप्टी रजिस्ट्रार फार्म सोसाइटी मेरठ कार्यालय से पंजीकृत एवं अनुमोदित नहीं थी। इसके चलते शिक्षा संयुक्त शिक्षा निदेशक ने चुनाव में अनियमितता पाए जाने पर प्रबंध समिति के चुनाव को अमान्य करार देते हुए दोबारा चुनाव कराने के जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिए।
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