बाट माप निरीक्षक से मिलते संयुक्त व्यापारी एसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल। (स्त्रोत एसोसिएशन) मवाना
मवाना। संयुक्त व्यापारी एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल वरिष्ठ निरीक्षक मापतौल से मिला और व्यापारियों की समस्याओं से अवगत कराते हुए समाधान की मांग की।
प्रतिनिधिमंडल में शामिल मांगेराम मित्तल ने वरिष्ठ निरीक्षक मापतौल सूरजभान वर्मा से पूछा कि आप जो व्यापारियों द्वारा दाल आदि की पैकिंग करने के बाद उसके ऊपर जो लेबल लगाया जाता है, उसमें जो कमी होती है उस पर आप चालान करते हैं। जिसमें व्यापारियों की कोई गलती नहीं होती। इस पर अधिकारी ने बताया कि जो व्यक्ति किसी भी चीज की पैकिंग करता है वह उसे सील न करे उस पर छल्ला लगाए तो उस पर कोई नियम लागू नहीं होता है। पैकिंग पर नाम, पता, फर्म का नाम, मोबाइल नंबर, बैच नंबर आदि होना चाहिए। जब आप पैकिंग करते हैं तो पैकिंग का एक लाइसेंस भी लेना चाहिए, उसके लिए जीएसटी नंबर, दुकान का प्रूफ और व्यापारी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, आईडी ऑनलाइन आवेदन करें और लाइसेंस एक महीने में आपको मिल जाएगा।
व्यापार मंडल के अध्यक्ष शैवाल दुबलिश ने पूछा कि क्या सरकार द्वारा चालान की कोई राशि निर्धारित की गई है तो उस पर बताया कि यदि कांटे पर मुहर नहीं होती है तो 2000 से 5000 तक और पैकिंग आदि पर जुर्माना होता है। अधिकारी से मिलने वालों में राजबीर चौधरी, गौरव रस्तोगी, असजद, नदीम आदि शामिल रहे।