- अदालत ने लगाया 1500 रुपये का अर्थदंड, जमा नहीं करने पर सात दिन अतिरिक्त कारावास
संवाद न्यूज एजेंसी
लावड़। चोरी के मामले में मंगलवार को एसीजेएम-9 मेरठ की अदालत ने आरोपी बक्सर निवासी नीशु को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को दो वर्ष आठ माह के कारावास और 1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
सीओ सदर देहात सुधीर सिंह ने बताया कि लावड़ के मोहल्ला गुली निवासी उमरदराज ने 17 दिसंबर 2023 को चोरी के संबंध में थाना इंचौली में तहरीर दी थी। पुलिस ने अज्ञात में मामला दर्ज करके विवेचना शुरू की। जांच के दौरान बक्सर थाना गंगानगर निवासी नीशु का नाम प्रकाश में आया। इसके बाद पुलिस ने उसे प्राथमिकी में आरोपी बनाया। पुलिस ने 22 मार्च 2024 को आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों और पुलिस की पैरवी के आधार पर मंगलवार को नीशु को दोषी करार दिया। इसके बाद न्यायालय ने उसे दो वर्ष आठ माह के कारावास और 1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया गया।