मेरठ। अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मेरठ प्रहलाद सिंह द्वितीय ने चाय विक्रेता को गोली मार कर हत्या करने के प्रयास के आरोपी टिंकू निवासी नूरनगर मेरठ को दोषी पाते हुए दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार घंटाघर निवासी इकरार खान ने थाना देहली गेट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसके भाई अबरार खान टाउन हॉल थाना देहली गेट में चाय की दुकान करता है। 23 नवंबर 2017 को आरोपी टिंकू उसके भाई की दुकान पर आया और किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। आरोपी उसके भाई से रंजिश मानता था। आरोपी ने उसके भाई अबरार को जान से मारने की नियत से तमंचे से गोली मार दी, गोली उसके भाई की पीठ पर लगी। गंभीर हालत में अबरार खान को अस्पताल में भर्ती कराया। न्यायालय ने सरकारी वकील ने सात गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर दोनों आरोपी को सजा सुनाई है।