कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने नियोक्ता फर्मों के लिए नामांकन और प्रतिष्ठान कवरेज अभियान 2017 योजना लागू की है। यह योजना एक जनवरी 2017 से 31 मार्च 2017 तक चलेगी। इसके अंतर्गत ऐसे नियोक्ता जिन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की योजनाओं के तहत अपने कर्मचारियों का पंजीकरण नहीं कराया है, वह तीन महीने के अभियान में एक रुपये सालाना की क्षतिपूर्ति देकर पंजीकरण करा सकते हैं। ये कर्मचारी 1 अप्रैल 2009 से 31 दिसंबर 2016 के बीच के होने चाहिए।
योजना का लाभ लेने के लिए नियोक्ता को निर्धारित प्रारूप पर घोषणा करके देय अंशदान मय 12 फीसदी ब्याज प्रतिवर्ष और क्षतिमूल्य राशि 15 दिन के अंदर जमा करानी होगी। निर्धारित समय के अंदर घोषणानुसार अंशदान जमा नहीं कराने या दी गई घोषणा गलत पाए जाने पर योजना के अंतर्गत छूट मान्य नहीं होगी। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं प्रभारी अधिकारी सूरज शर्मा ने बताया कि यह छूट उन्हीं कर्मचारियों के संबंध में होगी जो 1 जनवरी 2017 को जीवित हैं और नियोक्ता के विरुद्ध ऐसे कर्मचारियों की सदस्यता की पात्रता अवधारित करने के लिए अधिनियम की धारा 7ए या स्कीम के पैरा 26बी या कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के पैरा 8 के अधीन कार्यवाही आरंभ नहीं की गई है। विभाग योजना के तहत एक जनवरी से 31 मार्च तक तीन महीने का विंडो पीरियड उपलब्ध करा रहा है। योजना की जानकारी, शिकायत और समाधान के लिए कार्यदिवस में अधिकारियों से प्रत्यक्ष रूप से या फोन नंबर 0121-2603034 पर संपर्क किया जा सकता है।