रात को ही अस्पताल से शिफ्ट किए गए मरीज
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न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि आवासीय भवनों में चल रहे स्कूल और अस्पतालों को सील किया जाए। कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि ऐसे स्कूलों में बच्चों की जान जोखिम में है। अदालत ने जिला प्रशासन को निर्देशित किया है कि अस्पतालों में भर्ती मरीजों को सुरक्षित शिफ्ट किया जाए और छात्रों के दाखिले की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
पहले अदालत ने निर्माण सील करने के लिए 24 घंटे का समय दिया था, लेकिन बाद में स्कूल और अस्पताल शिफ्ट करने में आने वाली व्यवहारिक दिक्कतों को देखते हुए नौ अप्रैल तक का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई भी 9 अप्रैल को तय की गई है।