मेरठ। न्यायालय ने सोलाना गांव के आमिर की शादी से 35 दिन पहले हत्या करने वाले छह दोषियों हिमायूं, आबाद, आफाक , शाहरुख, अफजल और औरंगजेब को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर जिला जज कोर्ट संख्या- 13 देवदत्त ने सभी दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। आबाद व आफाक सगे भाई हैं।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, मोहसिन पुत्र इसरार निवासी ग्राम सोलाना ने थाना परतापुर पर 23 अप्रैल 2023 को हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा कि मोहसिन अपने बड़े भाई आमिर (23) के साथ खेत से ट्रैक्टर ट्राॅली में भूसा लेकर जा रहे थे। गांव निवासी आरोपी हिमायूं, आबाद, आफाक , शाहरुख, अफजल और औरंगजेब उनसे रंजिश रखते थे। गांव के तिराहे के पास आंगनबाड़ी केंद्र के पास आफाक बाइक लेकर खड़ा था। रास्ते से हटने की कहने पर आमिर की उससे कहासुनी हो गई। इसके बाद मोहसिन और आमिर घर आ गए। इसी दौरान आरोपियों ने घर में घुसकर हमला कर दिया। आरोपियों ने आमिर को पकड़ लिया और आफाक ने उसके भाई के पेट में गोली मार दी।
इससे वह गंभीर रूप से घायल होकर वहीं पर गिर गया। उपचार के दौरान आमिर की मृत्यु हो गई। हमले में परिवार के सदस्य लविश, इकरार, मोहसिन और पिता इससार भी छरें लगने से घायल हुए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। गवाहों ने बयान दर्ज कराए। न्यायालय ने शुक्रवार को पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर हिमायूं, आबाद, आफाक , शाहरुख, अफजल और औरंगजेब को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
मातम मेें तब्दील हो गईं थी खुशियां
मेरठ। परिवार में चार भाइयों और चार बहनों में आमिर सबसे बड़ा था। उसका रिश्ता सालेपुर कोटला निवासी युवती से हुआ था। 27 मई 2023 को उसकी शादी होनी थी। परिवार में शादी की तैयारियां चल रही थीं। आमिर की हत्या के बाद शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गईं थीं।
पांच आरोपियों को मिल गई थी जमानत
मेरठ। परतापुर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। गोली मारने वाले मुख्य आरोपी आफाक को जमानत नहीं मिली थी। वह तभी से जेल में बंद है। जबकि पांच अन्य आरोपियों को वारदात के छह महीने बाद ही जमानत मिल गई थी। अब सजा सुनाने के बाद कोर्ट ने सभी छह दोषियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।