शीला गुप्ता की अग्रिम जमानत याच़का खारिज
मेरठ। सुशीला जसवंत राय मेटरनिटी अस्पताल की पूर्व चेयरमैन शीला गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को अपर जिला जज प्रथम मोहम्मद अशरफ़ अंसारी ने खारिज कर दी है।
जसवंत राय चूड़ामणि ट्रस्ट सोसायटी के चेयरमैन अशोक गुप्ता ने सिविल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि शीला गुप्ता ने डा. मलय शर्मा, मृदुला शर्मा, बीडी शर्मा और श्रेया शर्मा के साथ मिलकर ट्रस्ट की संपति पर कब्जा करने का प्रयास किया था। जसवंत राय ट्रस्ट के रुपये और संपत्ति हड़पने की नीयत से फर्जी दस्तावेज तैयार कर एक लीज डीड भाी पंजीकृत कराई गई।
इस मामले में विभिन्न धाराओं में केस पंजीकृत किया गया। वहीं, शीला गुप्ता ने खुद को निर्दोष बताते हुए अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। वादी पक्ष के अधिवक्ता आरके जैन और आशुतोष ने मामले को बेहद संगीन बताते हुए अर्जी ख़ारिज करने की अपील की। कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।