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कार, नकदी और आभूषण लूटने के मामले में दोषी को सात वर्ष का कारावास

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मेरठ। खरखौदा क्षेत्र में कार, नकदी और आभूषण लूट के 12 वर्ष पुराने मामले में एसीजेएम कोर्ट-5 की अदालत ने दोषी इरशाद को सात वर्ष के कारावास और 2500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। नई दिल्ली के करावल नगर थाना क्षेत्र के न्यू सभापुर गुजराम निवासी हीरालाल यादव से सितंबर-2013 में बदमाशों ने सेंट्रो कार, नकदी और आभूषण लूट लिए थे।
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इस मामले में पुलिस ने इरशाद निवासी रुकनपुर थाना भावनपुर गुड्डू निवासी इंचौली और वसीम निवासी अलवीनगर भूमिया का पुल थाना लिसाड़ी गेट को गिरफ्तार किया था। इरशाद को कोर्ट ने जुर्म का इकबाल करने पर सजा सुनाई। गुड्डू और वसीम के मामले में कोर्ट की सुनवाई जारी रहेगी।
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