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Meerut News: नंगला गोसाई में झील पर कब्जे के मामले एसडीएम ने एनजीटी को कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपी

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मवाना। नंगला गोसाई की बंगाली बस्ती की झील की जमीन के कुछ हिस्से में किए गए अवैध निर्माण के मामले में सोमवार को एसडीएम ने एनजीटी कोर्ट दिल्ली में तीन दिसंबर को बंगाली बस्ती में की गई कार्रवाई के संबंध में ब्यौरा सौंपा। अगली सुनवाई के लिए फरवरी माह की तारीख लगी है।
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गांव नंगला गोसाई की ग्राम प्रधान द्वारा एनजीटी में वन्य अभयारण्य के आरक्षित क्षेत्र में झील पर अवैध निर्माण की शिकायत की थी। इसे गंभीरता से लेते हुए एनजीटी ने जिला प्रशासन को झील से अवैध निर्माण हटाने के आदेश दिए थे। जिस स्थान की शिकायत की गई थी, वहां पर करीब 107 बंगाली परिवार रहते हैं। बंगाली परिवारों का कहना है कि वह 42 वर्षों से यहां रह रहे हैं। उनके पास कागजात, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आदि सबकुछ है। यहां तक कि पक्के रास्ते और बिजली आपूर्ति के लिए बिजली की लाइन भी हैं।
एनजीटी के आदेश पर 3 दिसंबर को एसडीएम अंकित कुमार तहसील टीम व पुलिस फोर्स व दो जेसीबी मशीन लेकर बंगाली बस्ती के निर्माण को ध्वस्त करने गए थे। कार्रवाई शुरू भी कर दी थी। बस्ती व भाकियू कार्यकर्ताओं के विरोध के चलते जल्द अतिक्रमण हटाने की चेतावनी देकर तहसील प्रशासन लौट आया था। एसडीएम अंकित कुमार ने बताया कि एनजीटी को कार्रवाई का ब्यौरा सौंप दिया है। अगली तारीख 12 फरवरी लगी है।
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