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स्कूल संभाले वेस्ट एंड रोड का ट्रेफिक

Thu, 30 Jun 2016 02:18 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
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फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला
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 कैंट सीईओ ने वेस्ट एंड रोड पर यातायात व्यवस्था बनाने से हाथ खड़े कर लिए है। उन्होंने बनाई गई व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधक, ट्रैफिक पुलिस, रोड सेफ्टी क्लब को सौंपी है। इस संबंध में सभी को पत्र भी जारी किया गया है। कैंट बोर्ड के बिना वेस्ट एंड रोड पर यातायात व्यवस्था सुचारु रूप से चलाना बड़ी चुनौती होगी।  
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वेस्ट एंड रोड स्थित स्कूलों में छात्र-छात्राओं की संख्या 25 हजार से अधिक है। स्कूल खुलने और बंद होने के समय रोज जाम लगने से काफी परेशानी होती थी। इसे देखते हुए कैंट बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल के. मनमीत सिंह की पहल पर स्कूलों के समय वेस्ट एंड रोड को जाम से मुक्त कराने का अभियान बोर्ड ने चलाया था। कैंट बोर्ड सीईओ राजीव श्रीवास्तव ने करीब एक माह तक व्यवस्था का मुआयना कर प्लान तैयार किया था। प्लान को सीईओ के निर्देश पर सीईई अनुज सिंह के नेतृत्व में 2 मई से लागू किया गया। कैंट बोर्ड टीम रोड सेफ्टी क्लब और ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर स्कूल खुलने और बंद होने के समय वेस्ट एंड रोड को जाम मुक्त करने में जुटी रहती थी। उसी समय सीईओ ने स्कूल प्रशासन के साथ बैठक कर इस अभियान की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन को निभाने के संकेत दिए थे। अब जुलाई के प्रथम सप्ताह में वेस्ट एंड रोड के स्कूल खुल रहे हैं, ऐसे में सीईओ ने बुधवार को स्कूल प्रबंधक, ट्रैफिक पुलिस, रोड सेफ्टी क्लब को पत्र जारी कर वेस्ट एंड रोड पर बनाई गई व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने को कहा है।
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ये है प्लान
- निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही दोपहिया और चार पहिया वाहन पार्क करें।
- थ्री व्हीलर, ई-रिक्शा (रजिस्टर्ड), रिक्शा निर्धारित स्टेंड पर ही पार्क करें।
- वेस्ट एंड रोड पर खाने-पीने का कोई भी स्टाल नहीं रहेगा, बच्चों को टिफिन साथ दें।
- टेंपो में 10 बच्चों से ज्यादा न बिठाएं
- यातायात नियमों का पालन करें। बिना ड्राइविंग लाइसेंस, सीट बेल्ट, हेल्मेट के वाहन न चलाएं।
- 16 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों को बिना गियर और 18 वर्ष से अधिक उम्र के विद्यार्थियों को गियर वाला वाहन चलाना ही वैध है।
- प्रधानाचार्य, शिक्षक, कर्मचारी आदि सीट बेल्ट, हेलमेट लगाएंगे। कागजात साथ लेकर आएंगे।
- स्कूलों में बिना हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस के वाहनों की एंट्री वर्जित होगी।
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