कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेज
अधिवक्ताओं की ओर से आधार कार्ड, जनता आदर्श इंटर कॉलेज कपसाड़ का परिचय पत्र और हाईस्कूल की अंकतालिका को साक्ष्य के रूप में कोर्ट में पेश किया गया है। इन दस्तावेजों के अनुसार पारस सोम की जन्मतिथि 11 मई 2008 बताई गई है। कोर्ट ने इसी आधार पर सुनवाई के लिए 22 जनवरी की तिथि तय की थी।
यह था पूरा मामला
कपसाड़ गांव में 8 जनवरी को अनुसूचित जाति की महिला सुनीता की हत्या कर दी गई थी, जबकि उनकी बेटी रूबी का अपहरण कर लिया गया था। पुलिस ने तीन दिन बाद मुख्य आरोपी पारस सोम को रुड़की से गिरफ्तार किया था। बाद में रूबी को भी बरामद कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है।
परिजनों का दावा, जांच जारी
आरोपी पारस सोम के परिजनों का दावा है कि वह नाबालिग है और उसके खिलाफ मामला किशोर न्याय बोर्ड में चलाया जाना चाहिए। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और कोर्ट के आदेश का इंतजार किया जा रहा है।