बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड में सौरभ की मां रेणू देवी की मंगलवार को गवाही होनी थी, मगर मुस्कान और साहिल की वकील रेखा जैन ने इसके लिए कोर्ट से समय मांग लिया। जिला जज ने अब रेणू देवी की गवाही के लिए 28 जुलाई की तारीख तय की है।
सौरभ हत्याकांड का ट्रायल जिला जज संजीव पांडे की कोर्ट में चल रहा है। ट्रायल में पहले सभी 36 गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। कोर्ट में मुकदमे के वादी मृतक सौरभ के भाई बबलू की गवाही हो चुकी है। बबलू की गवाही पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता बहस कर चुके हैं।
वारदात की रिपोर्ट दर्ज करने वाले ब्रह्मपुरी थाने के हेडमोहर्रिर बृजेश कुमार के सोमवार को कोर्ट में बयान दर्ज हुए। मंगलवार को मृतक सौरभ की मां रेणू देवी की गवाही होनी थी। वीडियो कांफ्रेंसिंग से जेल में बंद मुस्कान और साहिल शुक्ला की पेशी हुई।
रेणू देवी की गवाही से पहले ही बचाव पक्ष की अधिवक्ता रेखा जैन ने गवाह से बहस के लिए तैयारी नहीं होने पर कोर्ट से समय मांग लिया। जिला जज ने उनके प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए रेणू देवी की गवाही के लिए 28 जुलाई की तारीख नियत कर दी।
नीले ड्रम के हत्याकांड से है चर्चित
लंदन के एक मॉल में काम करने वाला सौरभ राजपूत पूर्व में मर्चेंट नेवी में काम करता था। लंदन से 24 फरवरी को मेरठ के में अपने घर ब्रह्मपुरी आए सौरभ ने 25 फरवरी को बेटी पीहू का जन्मदिन और 27 फरवरी को पत्नी मुस्कान का जन्मदिन मनाया था। 3 मार्च की रात सौरभ की पत्नी मुस्कान ने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर सीने में चाकू घोंप कर उसकी हत्या कर दी थी।
इसके बाद दोनों ने शव के टुकड़े कर उसे प्लास्टिक के नीले ड्रम में सीमेंट के घोल से सील कर दिया था। पांच मार्च को दोनों घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश के कसोल चले गए थे। 17 मार्च को दोनों मेरठ लौट कर आए थे। 18 मार्च को इस बहुचर्चित हत्याकांड का खुलासा हुआ था। 19 मार्च को ब्रहमपुरी थाना पुलिस ने सौरभ के भाई बबलू की ओर से हत्या का मुकदमा दर्ज कर मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था।
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