पिछले साल पेशी के दौरान हत्यारोपी साहिल को वकीलों ने पीटा था
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। दंपती के रिश्ते और भरोसे को रक्तरंजित करने वाले बहुचर्चित नीले ड्रम वाले सौरभ हत्याकांड को लेकर पिछले साल लोगों में काफी गुस्सा था। पिछले साल कोर्ट परिसर में वकीलों ने साहिल को पीटा था। इसके बाद से दोनों हत्यारोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस से पेशी की जाने लगी थी। सुरक्षा की दृष्टि से 15 अप्रैल को भी दोनों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये पेशी हो सकती है।
जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार चौबे ने बताया कि तीन मार्च 2025 की रात सौरभ की हत्या के बाद जब मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला मेरठ लौटा था तो उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। 19 मार्च 2025 को उसे कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान काफी हंगामा हुआ था। वकीलों ने साहिल को पीटा था। इस घटना के वीडियो भी वायरल हुए थे। अब न्यायालय के आदेश पर ही उन्हें कोर्ट में पेशी पर बुलाया जाएगा। अन्यथा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये भी पेशी हो सकती है। अब इस केस में सभी गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। अब इस केस में सीआरपीसी की धारा 313 की कार्यवाही होगी। इसके अंतर्गत हत्या से जुड़े सवाल के जवाब पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर आरोपियोें की तरफ से सफाई में कोई गवाह पेश नहीं किया गया तो अंतिम बहस होगी। इसके बाद अदालत फैसला सुनाएगी।
इन्होंने दी है गवाही
इस केस में सौरभ के भाई बबलू, रिपोर्ट दर्ज करने वाले हेड मोहर्रिर बृजेश कुमार, सौरभ की मां रेणू, मृतक के दोस्त सौरभ कुमार, चाकू छुरी विक्रेता राकेश, नीला ड्रम बेचने वाले सैफुद्दीन और बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान चलाने वाले आशु, दवा लिखने वाले डॉ. अरविंद कुमार देशवाल, दवाई देने वाले उषा मेडिकल स्टोर संचालक अमित जोशी, नीले ड्रम को काटने वाले अशोक, पंचनामा भरने वाले दरोगा धर्मेंद्र गौड़, पोस्टमार्टम करने वाले डॉ दिनेश सिंह चौहान, कैब चालक अजब सिंह, पहले विवेचक एसआई कर्मवीर सिंह और चार्जशीट दाखिल करने वाले विवेचक इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी, जियो मोबाइल कंपनी के नोडल अधिकारी लोकेश कुमार, शिमला, मनाली और कसौल के होटलों के तीन मैनेजरों और सौरभ के बचपन के दोस्त संजीव पाल की गवाही हो चुकी है
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