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सौरभ हत्याकांड : बचाव पक्ष ने जांच अधिकारी समेत चार गवाह तलब करने पर जताई आपत्ति

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कहा- सभी गवाह कोर्ट में पहले ही दर्ज करा चुके हैं बयान
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अभियोजन पक्ष ने गवाहों को बुलाने के लिए दिया है प्रार्थना-पत्र
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के बहुचर्चित नीले ड्रम वाले सौरभ हत्याकांड में अभियोजन पक्ष के चार गवाहों को तलब करने के लिए दिए गए प्रार्थना पत्र पर बचाव पक्ष की वकील ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि ये सभी गवाह पहले ही कोर्ट में बयान दर्ज करा चुके हैं। इन्हें दोबारा बुलाने से केवल समय व्यर्थ होगा। अब इस केस में 17 अगस्त को सुनवाई होगी।
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जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार चौबे ने बताया कि इस केस में फाइनल बहस में आरोपी पक्ष की वकील अपना पक्ष रख चुकी हैं। वादी के वकील ने गवाही दे चुके महत्वपूर्ण गवाहों को कोर्ट में बुलाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। उन्होंने जांच अधिकारी कर्मवीर सिंह, पंचनामा भरने वाले दरोगा धर्मेंद्र गौड़ और टेलीकॉम कंपनियों के नोडल अधिकारियों को बुलाने की मांग की थी। इन टेलीकॉम कंपनियां के मोबाइल सिम कार्ड सौरभ, मुस्कान और साहिल आदि इस्तेमाल करते थे। ये सभी गवाह पूर्व में अपने बयान दर्ज करा चुके हैं लेकिन बचाव पक्ष की वकील के गवाहों के बयान पर सवाल खड़े करने के बाद वादी के वकील उनसे फिर से उन्हें बुलाकर न्यायालय के सामने अपना पक्ष रखना चाहते हैं। अब न्यायालय अगली सुनवाई पर निर्णय लेगी कि इन गवाहों को तलब किया जाए या फिर नहीं।
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