अपने समर्थकों के साथ नाहिद हसन
- फोटो : अमर उजाला
जमीन के बैनामे में धोखाधड़ी के मुकदमे में हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर बृहस्पतिवार को सपा विधायक चौधरी नाहिद हसन जेल से रिहा हो गए। विधायक के जेल से रिहा होने की खुशी में उनके समर्थकों ने जश्न मनाया। समर्थक उन्हें साथ लाने के लिए मुजफ्फरनगर पहुंच गए।
शामली में जनवरी 2018 में कैराना के मोहम्मद अली द्वारा सपा विधायक चौधरी नाहिद हसन सहित नौ लोगों पर जमीन के बैनामे में धोखाधड़ी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय से उनकी अंतरिम जमानत खारिज होने के बाद उन्होंने पहले हाईकोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 24 जनवरी को कैराना स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश होने के बाद उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। जमानत याचिका खारिज होने पर उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।
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इसके बाद विधायक की तरफ से उनके अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। बुधवार को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट से उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली गई। जमानत मिलने के बाद कैराना कोर्ट में उनके अधिवक्ता नसीम अहमद और जावेद अली ने 70-70 हजार के दो जमानतियों हारूण निवासी आर्यपुरी और सलाउद्दीन निवासी मोहल्ला बेगमपुरा के जमानत प्रपत्र भरे। कोर्ट से रिहाई का आदेश जारी होने के बाद बृहस्पतिवार शाम उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद विधायक नाहिद हसन अपने समर्थकों के साथ पहले मुजफ्फरनगर स्थित अपने आवास पर पहुंचे। नाहिद हसन की रिहाई की सूचना मिलने पर कैराना में उनके समर्थकों ने जश्न मनाया, जबकि कुछ समर्थक उन्हें लाने के लिए मुजफ्फरनगर पहुंच गए। विधायक नाहिद हसन के अधिवक्ता नसीम अहमद ने बताया कि शाम तक नाहिद हसन कैराना आवास पर पहुंचेंगे।
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