सहारनपुर के गांव पिलखनी में ढाई वर्ष पूर्व प्रेम संबंध में बाधक बन रहे पति की अपने प्रेमी भांजे के साथ मिलकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने उसकी पत्नी एवं उसके भांजे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
रामपुर मनिहारन क्षेत्र के गांव पिलखनी निवासी रूपराम ने 10 अक्तूबर 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पुत्र सतेंद्र की पत्नी रूमा के सतेंद्र की बहन के लड़के आनंद के साथ अनैतिक संबंध हो गए थे। सतेंद्र इसका विरोध कर रहा था। इस पर आनंद और रूमा ने मिलकर सतेंद्र की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिए। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या तीन में हुई।
सहायक शासकीय अधिवक्ता विक्रम सिंह ने बताया कि मामले की सुनवाई के बाद साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश अहसान हुसैन ने रूमा और आनंद को सतेंद्र की हत्या का दोषी माना। कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर दोष सिद्ध होने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोनों को 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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