भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष कमल वालिया के भाई सचिन वालिया की गोली लगने से मौत हो जाने के बाद किसी प्रकार जिले को जलने से बचाया गया, लेकिन खुराफाती अपनी खुराफात से बाज नहीं आए। ट्वीटर के एक यूजर ने इस मुद्दे पर भड़काऊ पोस्ट डाल दी। जिस पर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है।
ट्वीटर के एक यूजर ने अपने एकाउंट से भड़काऊ पोस्ट कर महानगर की शांति में पलीता लगाने का प्रयास किया। मामला डीआईजी शरद संचान के संज्ञान में आया। बताया जा रहा है कि एक वर्ग के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करते हुए ट्वीट किया गया है और लोगों को भड़काने का प्रयास किया गया। यूजर ने बदला लेने के लिए लोगों को उकसाने का प्रयास किया है। उसने पोस्ट किया है कि सहारनपुर में जमकर तांडव करना है और सहारनपुर शहर को तहस-नहस कर डालने के लिए कहा है। मामला संज्ञान में आते ही डीआईजी ने इसकी जांच करायी और पुष्टि होने पर एसएसपी को कार्रवाई के बारे में लिखा। एसएसपी के आदेश के बाद थाना जनकपुरी में ओमकार नाथ नाम के ट्वीटर यूजर के खिलाफ भड़काने की धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है।
चश्मदीद बताने वाला हुआ भूमिगत
सचिन वालिया की मौत के मामले में खुद को चश्मदीद गवाह बताने वाला अचानक गुम हो गया। जिलाधिकारी एवं एसएसपी को भीड़ के बीच युवक ने खुद को घटना का चश्मदीद बताया था और अधिकारियों को जानकारी दी थी कि जिस समय घटना हुई, उस समय सचिन वालिया गांव की दुकान से समोसे लेने जा रहा था और वह खुद कुछ दूरी पर खड़ा था, तभी बाइक पर जा रहे कुछ युवकों में से एक ने सचिन वालिया को गोली मार दी। लेकिन मामले में यू-टर्न आने के बाद से खुद को चश्मदीद बताने वाला युवक भूमिगत हो गया है। पुलिस चश्मदीद की तलाश कर रही है।
हथियार लहराना पड़ा मंहगा
मल्हीपुर रोड पर स्थित महाराणा प्रताप भवन में आयोजित महाराणा प्रताप जयंती कार्यक्रम में जाते समय एक व्यक्ति द्वारा लाइसेंसी हथियार हाथ में लेकर लहराना महंगा पड़ गया। बताया जा रहा है कि सदर कोतवाली क्षेत्र की सिविल लाइन पुलिस चौकी के सामने से अरुण प्रताप अपने अपने 15-16 समर्थकों के साथ नारेबाजी करते हुए महाराणा प्रताप भवन जा रहा था। सिविल लाइन चौकी के सामने चेकिंग कर रहे पुलिस अधिकारियों ने इन्हें रुकवाया और धारा 144 लगी होने का हवाला दिया। इसके बावजूद अरुण प्रताप हाथों में लाइसेंसी रिवाल्वर लिए नारेबाजी करता रहा। जिस पर पुलिस ने अरुण की लाइसेंसी रिवाल्वर एवं कारतूस कब्जे में ले लिए और धारा 144 के उल्लंघन की धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर लिया।
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