फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ बेदखली आदेश पर नगर निगम मेरठ से जवाब तलब

विज्ञापन
विज्ञापन
प्रयागराज।
विज्ञापन

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ की एक हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ बेदखली के आदेश पर सरकार व नगर निगम से तीन हफ्ते में जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने सोसाइटी की ओर से बेदखली आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर दिया है। सोसाइटी के अधिवक्ता ने दलील दी कि बेदखली आदेश दुर्भावनापूर्ण है। याची के प्रत्यावेदन पर विचार किए बिना पारित कर दिया गया है। लिहाजा, जब तक प्रत्यावेदन पर फैसला नहीं लिया जाता तब तक जमीन से बेदखली की कार्रवाई नहीं की जाए।
वहीं, नगर निगम की ओर से पेश अधिवक्ता ने दलील दी कि औरंगशाहपुर डिग्गी स्थित करोड़ों की सरकारी संपत्ति को लेकर सिविल कोर्ट ने पहले ही यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे रखा है। साथ ही तीसरे पक्षकार के हित सृजित करने पर भी रोक लगाई है। इसके बावजूद सोसाइटी कथित रूप से जमीन की बिक्री कर रही है, जो कोर्ट के आदेशों की अवमानना है।
विज्ञापन
विज्ञापन

राज्य सरकार मामले की उच्च स्तरीय जांच करवा रही है। इसी आधार पर अपर आयुक्त ने बेदखली का वैधानिक आदेश पारित किया है। इसमें कि विधिक त्रुटि नहीं है। संवाद
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें