मेरठ। पॉक्सो न्यायालय ने किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंद्रानगर निवासी हर्ष वर्मा को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी निवासी किशोरी के पिता ने 25 मार्च 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि हर्ष वर्मा उसकी 13 वर्षीय बेटी को बहलाकर ले गया और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर किशोरी को तलाश कर लिया था। किशोरी के बयान के आधार पुलिस ने आरोपी हर्ष वर्मा के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो की धाराओं की बढ़ोत्तरी की थी। इसके बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इस मुकदमे की सुनवाई पॉक्सो न्यायालय में हुई। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनते हुए शुक्रवार को हर्ष वर्मा को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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