मेरठ। शराब लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। वर्ष 2020-21 के अंतर्गत लाइसेंसधारी को इस प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा। नई आबकारी नीति में इसे प्रमुखता से शामिल किया गया है। व्यवस्था के तहत लाइसेंसधारी को आवेदन करने के बाद तीन दिन के भीतर शुल्क जमा कराना होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो तीन दिन के बाद पोर्टल स्वत: ही आवेदन खारिज कर देगा।
जनपद में अंग्रेजी की 105, देशी की 167 और बीयर की 97 बीयर दुकानें हैं। ऐसे काफी लाइसेंसी दुकानदार हैं जो इस वर्ष नवीनीकरण प्रक्रिया में शामिल होंगे। नई आबकारी नीति के तहत ऐसे दुकानदारों के लिए विशेष व्यवस्था बनाई गई है। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाते हुए ऑनलाइन कर दिया गया है। लाइसेंसी दुकानदारों को नवीनीकरण प्रक्रिया में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन करेगा। आवेदन करने के दौरान जो मोबाइल नंबर दुकानदार द्वारा आवेदन फार्म में भरा जाएगा, उसी नंबर पर कंफर्म का मेसेज पहुंचेगा। मेसेज मिलने के तीन दिन में लाइसेंसी दुकानदार को फीस जमा करानी होगी। ऐसा न होने पर चौथे दिन आवेदन निरस्त हो जाएगा। इसके बाद आवेदक फीस जमा नहीं कर पाएगा। बेसिक लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस और प्रतिभूति (सिक्योरिटी) समय से जमा होने के बाद एक और मेसेज आवेदक के मोबाइल पर आएगा। इसके बाद ऑनलाइन ही लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा, जिसे लाइसेंसी दुकानदार डाउनलोड कर सकेगा।
जिला आबकारी अधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि नवीनीकरण का लाभ लेने वाले आवेदकों को 15 दिन के भीतर आयकर वैल्यू का प्रमाणपत्र भी जमा कराना होगा। 8 फरवरी तक का समय निर्धारित है। लॉटरी प्रक्रिया में शामिल होने वाले नए आवेदकों के लिए संभवत: 18 फरवरी को यह प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।