हमला बताने पर पुलिस को फटकार, कोर्ट ने माना रोडरेज
मेरठ। कमिश्नर आवास के सामने कर्नल की पत्नी को कुचलने के प्रयास के मामले को कोर्ट ने रोडरेज का माना। जानलेवा हमले की धारा लगाने पर कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई और तीनों युवकों को जमानत दे दी।
मूलरूप से प्रयागराज निवासी कर्नल की पत्नी और उनके चालक को बृहस्पतिवार शाम कमिश्नर आवास के सामने कुचलने के प्रयास का मामला सामने आया था। घटना में पुलिस ने भाग्यश्री अस्पताल के मालिक पंकज त्यागी के बेटे देव त्यागी और उसके दोस्त अभिषेक व यथार्थ को गिरफ्तार किया था। सिविल लाइन पुलिस ने शुक्रवार को तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने पूरे मामले को समझने के बाद जानलेवा हमले की धारा लगाने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने माना कि मामला रोडरेज का है। इसमें दो गाड़ियां आपस में टकराई हैं। कोर्ट ने मामले को हादसा मानते हुए युवकों को जमानत दे दी। पुलिस ने बताया कि कोर्ट में कर्नल की पत्नी (वकील) भी आई थीं।
यह था मामला
कर्नल की पत्नी अपने चालक के साथ मवाना रोड स्थित भगत लाइन से इनोवा गाड़ी से साकेत जा रही थीं। कमिश्नर आवास के पास होंडा सिटी से इनोवा में साइड लग गई। आपत्ति जताने पर होंडा सिटी में सवार तीनों युवकों ने कर्नल की पत्नी से बदसलूकी की। उन्हें कुचलने का प्रयास किया था। मामला सिविल लाइन थाने में दर्ज हुआ था।
वर्जन===
कोर्ट से तीनों युवकों को जमानत मिल गई है। पुलिस की विवेचना चल रही है। सारे कागज दिखाने के बाद आरोपियों की सीज की गई कार को भी रिलीज कर दिया जाएगा। -डॉ. एएन सिंह, एसपी सिटी