बकायेदारों को चुनावी रण में उतरने का मौका नहीं मिलेगा, उनका नामांकन पत्र निरस्त किया जाएगा। शनिवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक में एडीएम प्रशासन दिनेश चंद्र ने ये निर्देश जारी किए।
एडीएम ई ने बताया कि इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए एडीएम एफआर गौरव वर्मा को सभी विकास खंडों का निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है।
उनके साथ 5 सहायक निर्वाचन अधिकारी भी बनाए गए हैं। साथ ही जनपद के प्रत्येक विकास खंड में एक-एक निर्वाचन अधिकारी और उनके साथ सहायक निर्वाचन अधिकारी भी बनाए गए हैं। इस प्रकार जनपद के सभी 12 विकास खंडों में एक-एक निर्वाचन अधिकारी और उनके साथ 82 सहायक निर्वाचन अधिकारी बनाए गए हैं। विकास खंडों के लिये 14 निर्वाचन अधिकारी और 7 सहायक निर्वाचन अधिकारी आरक्षित तैनात किए गए हैं।
उम्मीदवार को लेना होगा नो ड्यूज
एडीएम ने स्पष्ट किया कि सदस्य ग्राम पंचायत के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 150 रुपये और जमानत की धनराशि 500 रुपये होगी। ग्राम प्रधान और सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 300 और जमानत की धनराशि 2000 रुपये होगी। इसके अलावा सदस्य जिला पंचायत के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 500 और जमानत राशि 4000 रुपये होगी। सदस्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत तथा ग्राम प्रधान पंचायत पद के उम्मीदवार को किसी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत की देयता का बकायेदार नहीं होना चाहिए अन्यथा नामांकन रद कर दिया जाएगा। इसके लिए उसे नो ड्यूज प्रमाण पत्र लेना होगा। बैठक में एडीएम एफआर गौरव वर्मा, उपजिलाधिकारी शिव कुमार, रवीश गुप्ता, जिला विद्यालय निरीक्षक श्रवण कुमार यादव, सहायक निर्वाचन अधिकारी पंचायत केके मिश्रा सहित सभी निर्वाचन और सहायक निर्वाचन अधिकारी उपस्थित रहे।
आजम खां का दौरा टला
मेरठ। नगर मजिस्ट्रेट केशव कुमार ने बताया कि संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री मोहम्मद आजम खां का 21 सितंबर को मेरठ भ्रमण का कार्यक्रम स्थगित हो गया है। आजम खां को भोला की झाल पर जाकर जेएनएनयूआरएम योजना के तहत गंगाजल शहर में लाने की योजना का भी शुभारंभ करना था।