एकमुश्त समाधान योजना में मिलेगी सरचार्ज की शत प्रतिशत छूट
मेरठ। यूपीपीसीएल ने बिजली के घरेलू और नलकूप उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू कर दी है। योजना के तहत 15 मार्च तक पंजीकरण होगा और 31 मार्च तक बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को बकाया बिल में सरचार्ज की शत प्रतिशत छूट दी जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए बकाया बिल की 30 फीसदी राशि जमा करके पंजीकरण कराया जा सकता है।
यह जानकारी पीवीवीएनएल के एमडी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने दी। उन्होंने बताया कि शासन ने कोविड-19 को देखते हुए उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों के लिए यह योजना लागू की है। बकायेदार उपभोक्ता इस योजना में अधिक से अधिक पंजीकरण कराकर लाभ उठा सकते हैं। योजना के लाभ दिलाने और पंजीकरण के लिए सभी जोन के मुख्य अभियंताओं को निर्देशित कर दिया गया है।
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