मेरठ। फर्जी मार्कशीट से सेना में भर्ती के मामले में अदालत ने सिसौली ग्राम प्रधान प्रवीन तोमर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इसके बावजूद मुकदमा पंजीकृत न करने पर कोर्ट ने थानाध्यक्ष मुंडाली से रिपोर्ट तलब की है।
दरअसल, दसवीं कक्षा की फर्जी मार्कशीट से भारतीय सेना में भर्ती होने और ग्राम प्रधान सिसौली के पद पर चयनित होने के आरोप में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या- 1 एकाग्रता सिंह ने केस दर्ज करने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद मुकदमा पंजीकृत न करने पर न्यायालय ने थानाध्यक्ष मुंडाली से रिपोर्ट मांगी है।
गांव सिसौली के रहने वाले योगेश कुमार ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर आरोप लगाया था कि ग्राम प्रधान प्रवीन तोमर दसवीं की फर्जी मार्कशीट के आधार पर भारतीय सेना में भर्ती हुआ था। ग्राम प्रधान चुनाव में भी फर्जी मार्कशीट का प्रयोग किया था। फर्जीवाडे़ का मामला आरटीआई से खुला था। योगेश कुमार ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान उसकी जमीन को भी हड़पना चाहता है। वह मारपीट कर जान से मारने की धमकी देता है। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 15 जनवरी को मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश थानाध्यक्ष मुंडाली को दिए थे। पांच दिन बाद भी थानाध्यक्ष ने केस पंजीकृत नहीं किया। अब कोर्ट ने थानाध्यक्ष मुंडाली से मंगलवार को रिपोर्ट तलब की है।
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