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Meerut News: सेंट्रल मार्केट में 26 व्यापारियों को 15 दिन में अवैध निर्माण हटाने के आदेश

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मेरठ। शास्त्रीनगर की सेंट्रल मार्केट में आवास एवं विकास परिषद ने आवासीय भवन में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर शनिवार को सेक्टर सात के 26 दुकानदारों को नोटिस जारी कर दिया है। दुकानों पर नोटिस चस्पा करने के साथ ही डाक से भी इन्हें भेजा जा रहा है। दुकानदारों को 15 दिन में व्यावसायिक गतिविधियां बंद कर अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा न करने पर ध्वस्तीकरण की भी चेतावनी दी गई है। इसका खर्च भी दुकानदारों से वसूलने के निर्देश दिए गए हैं।
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आवास एवं विकास परिषद ने उच्च न्यायालय द्वारा रिट संख्या 46342 सन 2013 में 12 दिसंबर 2024 को पारित आदेश का हवाला दिया गया है। इसमें कहा गया है कि पारित आदेश में 5 दिसंबर 2014 के पृष्ठ 10 के बिंदू संख्या-सी में शास्त्रीनगर योजना संख्या सात में स्थित आवासीय भूखंड पर किए गए अवैध भू-उपयोग एवं निर्माण के अन्य निर्माणों पर भी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। विभाग की ओर से अगस्त 2002 व सितंबर 2017 के अलावा भी लगातार नोटिस दिए गए, लेकिन कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई और न ही पक्ष ही रखा गया। अधिशासी अभियंता आफताब अहमद ने बताया कि शास्त्रीनगर आवासीय योजना 3 के सेक्टर 2, 3 व 6 के 32 भवन/दुकान स्वामियों को नोटिस दिए जा रहे हैं। शनिवार को सेक्टर सात के 26 दुकानदारों को नोटिस दिए गए हैं।

इन्हें जारी किए गए नोटिस
23/7 निर्मल सिंह, 40/7 माया देवी, 43/7 स्नेह लता, 59/7 सुषमा रानी अग्रवाल, 60/7 रोहताश कुमार, 66/7 पुष्पा देवी, 117/7 देवेंद्र कुमार, मुकेश कुमार व अनिल कुमार, 118/7 शीला देवी, 120/7 शेरपाल सिंह, 125/7 रजनी शर्मा, 126/7 संजय सक्सेना, 127/7 संजीव कुमार जैन व सुनील कुमार जैन, 132/7 दयावती शर्मा, 133/7 एमएल गिरधर, 134/7 मधु गर्ग, 136/7 नरेश कुमार अरोड़ा, 169/7 अरुण कुमार रस्तोगी, 170/7 सुरेंद्र कुमार, 171/7 उर्वशी मंगा, 172/7 रश्मि मंगा, 176/7 पवन कंसल, 179/7 सत्य प्रकाश तथा मीना राघव, 181/7 आशा सिंह, 188/ 7 चंद्रप्रभा, 190/7 राजेंद्र कुमार गुप्ता तथा राजरानी गुप्ता
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